देहरादून: देर से ही सही लेकिन आज अंकिता भंडारी को न्याय मिल गया है। दो साल आठ महीने की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोटद्वार अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दे देकर सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आजीवन कारावास के साथ ही 50,000 रूपए का जुर्माना, धारा 201 (सबूत मिटाना) में पांच साल का कठोर कारावास और 10,000 रूपए का जुर्माना, धारा 354A (यौन उत्पीड़न) में 2 साल का कठोर कारावास और 10,000 रूपए जुर्माना
आईटीपीए धारा 3(1)(d) में पांच साल का कठोर कारावास और दो हजार जुर्माना भी लगाया है।
अभियुक्त सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को ये सजा मिली। धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास और 50,000 रूपए जुर्माना, धारा 201 में 5 साल का कठोर कारावास और 10,000 रूपए जुर्माना, आईटीपीए धारा 3(1)(d) में 5 साल का कठोर कारावास और 2,000 रूपए जुर्माना इसके साथ ही अदालत ने मृतका के परिजनों को 4 लाख रूपए का प्रतिपूर्ति मुआवजा भी देने का आदेश दिया है।