देहरादून। दून के युवाओं में सात समंदर पार गाड़ी चलाने को लेकर गजब का दीवानापन है। यह जुनून इस कदर है कि साल दर साल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कतार लंबी होती जा रही है। पिछले सात साल में ही 3000 से अधिक लोग देहरादून आरटीओ से इंटरनेशनल डीएल बनवा चुके हैं, जबकि 150 से अधिक आवेदन अभी जांच प्रक्रिया के तहत लंबित हैं। कोरोना काल में इंटरनेशनल डीएल बनवाने वालों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन पिछले तीन सालों से फिर यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है।
दरअसल कई देशों में गाड़ी चलाने के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। भारतीय सड़क परिवहन प्राधिकरण इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। इसे आरटीओ कार्यालय से ऑनलाइन और ऑफलाइन बनवा सकते हैं। बड़ी संख्या में देहरादून के युवा विदेश जाने से पहले इंटरनेशनल डीएल बनवा रहे हैं। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी बताते हैं कि 1949 में जेनेवा कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक में सड़क सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर सहमति बनी। इसमें इंटरनेशनल डीएल को लेकर आम सहमति बनाई गई। इस पर 150 देशों ने दस्तखत किए। इन सभी देशों में यह डीएल मान्य है।
इंटरनेशल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भारत का नागरिक होने के साथ ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। डीएल के लिए आप नजदीकी आरटीओ ऑफिस में आवेदन करने के साथ ही parivahan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको उस देश का उल्लेख करना होगा, जहां आप जा रहे हैं। आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म 4ए भरना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के साथ फॉर्म को अपलोड कर डीएल बनवाया जा सकता है। इसके लिए 1000 रुपए की फीस निर्धारित है।
इंटरनेशनल डीएल के लिए वर्तमान ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी के साथ जिस देश में यात्रा करने जा रहे हैं वहां के पासपोर्ट व वीजा की कॉपी होनी चाहिए। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय यात्रा के टिकट की प्रति, आय प्रमाणपत्र व निवास प्रमाणपत्र की प्रति, आधार कार्ड, हेल्थ फिटनेस प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आयु-प्रमाण पत्र की कॉपी उपलब्ध करानी होगी।
इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को इंटरनेशनल ट्रैफिक कंट्रोल एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी बनवा सकते हैं। लेकिन यहां पर 34 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2,831 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि आरटीओ कार्यालय से महज 1000 रुपये शुल्क में यह लाइसेंस बन जाता है। इंटरनेशनल लाइसेंस एक साल के लिए मान्य होता है। इस दौरान विदेश जाने पर अगर लाइसेंस की समयसीमा समाप्त हो जाती है तो संबंधित दूतावास के माध्यम से पुन: आवेदन किया जा सकता है। परिवहन विभाग ऑनलाइन आवेदन को स्वीकार कर लाइसेंस को संबंधित पते पर प्रेषित कर देता है।