
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब अगर कोई कर्मचारी 5000 रुपये से अधिक की कोई वस्तु खरीदना चाहता है — जैसे टीवी, फ्रिज, एसी या अन्य चल संपत्ति — तो उसे पहले अपने अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। यह निर्देश उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2022 के अनुपालन के तहत मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की ओर से सभी प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से भेजा गया है।
🔹 जमीन या घर खरीदने पर भी देना होगा ब्यौरा
सरकारी कर्मचारी अब अपने या परिवार के नाम से कोई भी अचल संपत्ति (जैसे जमीन या मकान) खरीदने से पहले अपने विभागाध्यक्ष को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के ऐसी खरीद को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
🔹 चल संपत्ति पर भी निगरानी
किसी भी कर्मचारी द्वारा उसके एक महीने के वेतन या ₹5000 (जो भी कम हो) से अधिक की चल संपत्ति खरीदने के लिए भी पूर्व सूचना देनी होगी। इसमें शामिल हैं:
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (टीवी, एसी, फ्रीज आदि)
- दोपहिया/चारपहिया वाहन
- अन्य घरेलू महंगी वस्तुएं
🔹 हर 5 साल में देनी होगी संपत्ति की जानकारी
सरकारी कर्मचारियों को:
- नियुक्ति के समय
- और हर 5 वर्ष के अंतराल पर
अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी अनिवार्य होगी। इसके तहत यह भी बताना होगा कि संपत्ति किस स्रोत से अर्जित की गई है।
🔹 अफसर कभी भी मांग सकते हैं विवरण
मुख्य सचिव के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी कभी भी अपने अधीनस्थ कर्मचारी से उसकी चल और अचल संपत्ति का विवरण मांग सकते हैं।
🔴 उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के कोई खरीद करता है या जानकारी छुपाता है तो इसे आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।