
देहरादून। जिला न्यायालय परिसर में अब वकीलों की ड्रेस यानी सफेद शर्ट, काली पैंट और कोट केवल अधिवक्ताओं के लिए ही आरक्षित रहेगी। देहरादून बार एसोसिएशन ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए साफ कर दिया है कि यदि कोई मुंशी, दलाल या वकालत का छात्र (इंटर्न) वकील की वेशभूषा में नजर आया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फर्जी अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज होगा
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव राजबीर सिंह बिष्ट द्वारा जारी विशेष सूचना में कहा गया है कि बार के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ लोग अधिवक्ता नहीं होते हुए भी वकीलों की ड्रेस पहनकर अदालत परिसर में घूम रहे हैं और अधिवक्ता का कार्य कर रहे हैं। यह न केवल धोखाधड़ी है बल्कि न्याय प्रक्रिया के साथ भी गंभीर खिलवाड़ है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
मुंशी और इंटर्न के लिए ड्रेस कोड और आईडी अनिवार्य
बार एसोसिएशन ने निर्देश दिया है कि जो लोग किसी अधिवक्ता के साथ मुंशी के रूप में काम कर रहे हैं, वे बार एसोसिएशन से वैध परिचय पत्र बनवाएं और उसे हमेशा साथ रखें। वहीं लॉ इंटर्न को अब कॉलेज की निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी होगी, जिस पर कॉलेज का मोनोग्राम स्पष्ट हो। साथ ही उन्हें कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र भी पहनना अनिवार्य होगा।
नियम न मानने पर कॉलेज को भेजा जाएगा पत्र
एसोसिएशन ने चेताया है कि यदि कोई इंटर्न इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित लॉ कॉलेज को पत्र भेजा जाएगा।
वकालत की गरिमा बनाए रखने का प्रयास
यह कदम वकीलों की पहचान और पेशे की गरिमा को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। बार एसोसिएशन का मानना है कि फर्जी वकीलों, दलालों और बिना पहचान के घुसने वालों के कारण अधिवक्ताओं की साख को नुकसान पहुंचता है, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
आगे भी रहेगी सख्ती
बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान एक बार की कार्रवाई नहीं, बल्कि निरंतर निगरानी और कड़ी कार्रवाई का हिस्सा होगा। एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं से भी अनुरोध किया है कि वे केवल अधिकृत मुंशी और इंटर्न को ही अपने साथ रखें और बार के नियमों का कड़ाई से पालन करें। इस निर्णय को वकील समुदाय और न्यायिक व्यवस्था की स्वच्छता के लिहाज से एक साहसिक और जरूरी कदम माना जा रहा है।