उत्तर प्रदेश : सरकार ने सभी जिलों में ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर बड़ा नियम लागू कर दिया है। अब हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी में स्पष्ट रूप से अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा।जब तक यह जानकारी गाड़ी में नहीं लिखी होगी, ड्राइवर को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।योगी सरकार ने यह कदम खासकर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र उठाया गया है।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता सिंह चौहान ने परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह को पत्र लिखा है। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कराए जाने का अनुरोध किया है। बबिता सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के साथ हो रहीं अपराध की विभिन्न घटनाओं को संज्ञान में लेकर यह निर्णय लिया गया है। आए दिन ऑटो व ई-रिक्शा से आवागमन करने पर चालकों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता, खराब व्यवहार और छेड़छाड़ इत्यादि की शिकायतें मिलती हैं।
कई बार घटना के बाद चालक भाग जाते हैं। ई-रिक्शा व ऑटो इत्यादि पर ढंग से नंबर प्लेट तक नहीं लगी होती है। ऐसे में चालकों को पकड़ने में पुलिस को कठिनाई होती है। अब चालक का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की फोटो कॉपी या आधार नंबर लिखने पर चालक की पहचान आसानी से की जा सकेगी। इससे महिलाओं के साथ अपराध होने पर आरोपित ऑटो और टैक्सी चालकों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा।