वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में मंगलवार को आईआईटी-बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई टल गई। गवाह एफआईआर लेखक दुर्गेश सरोज उपस्थित न हो पाने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने गवाही के लिए 31 जनवरी की तिथि नियत की है। एडीजीसी (फौजदारी) मनोज गुप्ता ने कोर्ट में एफआईआर के लेखक दुर्गेश सरोज अपनी ड्यूटी के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए। धोखाधड़ी और कूटरचना कर व्यापारी का 3.52 करोड़ रुपये हड़पने के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत नहीं मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने तेवर, चोलापुर निवासी आरोपी युवराज सिंह की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।
प्रकरण के अनुसार नितिन मित्तल ने मंडुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि उन्होंने अपने फर्म के सामान की सप्लाई और वसूली के लिए नैनी, प्रयागराज निवासी आरोपी अरविंद कुमार केशरी को नौकरी पर रखा था। अरविंद केशरी ने लालच में कई दुकानदारों के नाम अलग-अलग बिल काटकर फर्जी जीएसटी नंबर डालकर कम दाम में बेच दिया। उनकी फर्म को लगभग तीन करोड़ बावन लाख तिरसठ हजार रुपये का गबन करके अनुचित हानि पहुंचाया। इसी मामले में आरोपी ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
जरूरत का हवाला देकर युवक से 2.75 लाख रुपये हड़पने और पांच हजार रुपये चुराने के मामले में पुत्री और पिता को कोर्ट ने बतौर अभियुक्त तलब किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (षष्ठम) धर्मेंद्र कुमार यादव ने यह आदेश मनीष कुमार पांडेय की ओर से दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया। मनीष पांडेय ने अदालत में दिए गए आवेदन में कहा कि कार की सर्विसिंग कराने के दौरान उनकी मुलाकात खरगपुर, जंसा निवासी शीतला प्रसाद मिश्रा की पुत्री अर्चना मिश्रा के साथ हुई थी। जरूरत का हवाला देकर उससे 2.75 लाख रुपये लिए। तगादा करने से नाराज होकर शीतला प्रसाद और उसकी पुत्री अर्चना मिश्रा 27 अगस्त 2023 को उन्हें रास्ते में रोक लिए। उनके साथ मारपीट कर गले से सोने की चेन और जेब से पांच हजार रुपये छीन लिए।
चौबेपुर थाने के हत्या के प्रयास के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को राहत नहीं दी। सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने ग्राम चांदपुर निवासी आरोपी शुभम यादव की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी महेंद्र मिश्र ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 16 जून 2024 को उनका पुत्र शिवम मिश्रा दवा लेने के लिए गौरा बाजार जा रहा था। रास्ते में चांदपुर के पास मटरू यादव, सुनील यादव, शुभम यादव और अरविंद उर्फ लाखू यादव ने पिस्टल की बट, धारदार हथियार और लाठी-डंडे से घेर कर जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला किया। घायल शिवम मिश्रा को आनन-फानन में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।