नकल माफियाओं पर कार्रवाई
दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर अवैध संपत्ति का पता लगा कर सख्त कार्रवाई के लिए डीजीपी उत्तराखंड को निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद एसटीएफ ने 21 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूडी भूषण ने शुक्रवार को उत्तराखंड विधानसभा भर्ती प्रकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की गई कार्रवाई के बाद राज्यपाल से आज शनिवार को राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को विधानसभा में नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियों पर प्राप्त जांच रिपोर्ट और उस पर लिए गए निर्णयों से अवगत कराया ।
मामले में राज्यपाल ने भी निर्धारित समय के पूर्व जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर विशेषज्ञ समिति के प्रयासों को सराहा और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णयों पर संतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का सुझाव दिया।
सात बैंक अकाउंट का चला पता
गैंगस्टर एक्ट के तहत,अभियुक्त हाकम के सात बैंक अकाउंट का पता चला है जिसमे लाखों के ट्रांजेक्शन विगत वर्ष में हुए है। इन अकाउंट में अवैध धनराशि 16 लाख से अधिक को फ्रिज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त करीब 5 हजार वर्ग मीटर भूमि कोटगांव,1250 वर्ग मीटर जमीन ग्राम भीतरी,3000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन कोट गांव के पास साथ ही 2850 वर्ग मीटर जमीन भीतरी के पास,के साथ ही देहरादून में 1000 वर्ग मीटर जमीन पर देहरादून में तीन मंजिला मकान है, के रिकॉर्ड एसटीएफ ने जांच में शामिल कर लिए है जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों में होने की संभावना है।
बता दें, शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में प्रेस वार्ता बुलाई थी। उन्होंने बताया कि विधानसभा में हुईं भर्तियों की जांच के लिए बनी तीन सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर उन्होंने 2016 में हुईं 150 तदर्थ नियुक्तियां, 2020 में हुईं छह तदर्थ नियुक्तियां, 2021 में हुईं 72 तदर्थ नियुक्तियां और उपनल के माध्यम से हुईं 22 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। उन्होंने कहा कि समिति ने अपनी जांच में पाया है कि इन भर्तियों में नियमों का पालन नहीं किया गया। न विज्ञप्ति निकाली और न आवेदन मांगे, अपनाई गई यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद-14 और अनुच्छेद-16 का उल्लंघन है।
नकल माफिया हाकम सिंह की बेनामी,अवैध संपत्ति की खोजबीन कर ली गई है। अभियुक्त हाकम सिंह के तहसील मोरी में ग्राम सिदरी में निर्मित रिजॉर्ट और भवन की ज्वाइंट जांच(एसटीएफ व राजस्व पुलिस) में उपरोक्त रिजॉर्ट राज्य सरकार की भूमि पर साथ ही गोविंद वनजीय विहार,पुरोला की जमीन पर अवैध निर्मित पाया गया है।
इसके साथ ही दो सेब के बाग भी राज्य सरकार की भूमि को अतिक्रमित कर कब्जा किया जाने का मामला भी सामने आया है। उपरोक्त रिजॉर्ट का रजिस्ट्रेशन होम स्टे के लिए अप्लाई करने के उपरांत सही कागजात न होने पर अवैध तहर से संचालित किया जा रहा था।