
अल्मोड़ा। सोशल मीडिया के दौर में दोस्ती का नाम लेकर धोखा देने और अश्लील वीडियो वायरल करने का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर कोतवाली क्षेत्र की एक युवती ने अपने ही इलाके के युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि युवक ने पहले उससे दोस्ती की, फिर उसे फुसलाकर अश्लील वीडियो बनवाए और बाद में वही वीडियो व फोटो इंटरनेट और गांव में वायरल कर दिए। घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कैसे हुई दोस्ती
पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी दोस्ती दो साल पहले क्षेत्र के ही हरीश नयाल नामक युवक से हुई थी। दोनों की बातचीत अक्सर मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मैसेंजर और व्हाट्सएप पर होती रहती थी। 1 सितंबर 2025 को हरीश नौकरी करने के लिए रुद्रपुर चला गया, लेकिन वहां से भी बातचीत जारी रही।
वीडियो बनाने की मांग
पीड़िता का आरोप है कि 3 सितंबर की रात हरीश ने उसे दबाव डालकर अश्लील वीडियो बनाने और भेजने के लिए कहा। पहले तो युवती ने मना किया, लेकिन युवक के लगातार समझाने और भरोसा दिलाने पर उसने वीडियो बना कर भेज दिया। इसके बाद कई दिनों तक दोनों की बातचीत सामान्य ढंग से चलती रही।
अचानक वीडियो वायरल होने की खबर
14 सितंबर को हरीश नयाल ने खुद पीड़िता को फोन कर बताया कि उसकी न्यूड तस्वीरें गांव में वायरल हो रही हैं। जब युवती ने उससे पूछा तो उसने अनजान बनने का नाटक किया। लेकिन 17 सितंबर को गांव वालों के माध्यम से पीड़िता को साफ जानकारी मिली कि उसका अश्लील वीडियो और फोटो वाकई लोगों तक पहुँच चुका है। युवती का आरोप है कि यह सब हरीश ने ही किया है।
पीड़िता की पीड़ा
युवती ने पुलिस को बताया कि इस घटना ने उसकी और उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। गांव में लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और उसे मानसिक यातना झेलनी पड़ रही है। उसने साफ कहा कि हरीश ने उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया और विश्वासघात किया।
पुलिस की कार्रवाई
युवती की शिकायत के आधार पर सोमेश्वर कोतवाली पुलिस ने आरोपी हरीश नयाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी गई है और जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कानूनी परिप्रेक्ष्य
ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67, 67A और 66E भी लागू हो सकती हैं, जिनमें अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसार करना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को कठोर कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
समाज पर असर
यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर व्यक्तिगत तस्वीरें और वीडियो साझा करने को लेकर लोगों को कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए। अक्सर दोस्ती और भरोसे के नाम पर युवतियों को इस तरह के जाल में फंसाया जाता है और बाद में उनकी निजी सामग्री का दुरुपयोग किया जाता है।