देहरादून। पर्यटन स्थल गुच्चूपानी में तीन साल पहले हुए एक रिक्शा चालक की हत्या के आरोप में अदालत ने तीन दोषियों को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
ए डी जे ( प्रथम) महेश चंद्र की अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड को सुनियोजित साजिश मानते हुए पांचो दोषियों पर सजा के साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ।
घटनाक्रम के अनुसार 29 नवंबर 2022 को गुच्चूपानी नाले में एक 30 वर्षीय ई-रिक्शा चालक का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने गहन जांच के बाद पाया था कि ई-रिक्शा चालक की पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई थी।
पुलिस को जांच में यह पता चला था कि मृतक की पत्नी के साबिर अली से अवैध संबंध थे। इसी वजह से साजिशन ई-रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई ।
अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप को धारा 302 और 120बी (हत्या और आपराधिक साजिश) के तहत मौत की सजा सुनाई गई है।
साबिर अली और रईस खान को कठोर आजीवन कारावास की सजा दी गई है।