
पिथौरागढ़ | पिथौरागढ़ जिले के थल थाना क्षेत्र में पिता द्वारा नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे चुका था। पुलिस के अनुसार, थल क्षेत्र की एक महिला ने थाने में तहरीर दी कि उसका पति उनकी 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष शंकर सिंह रावत ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
बच्ची की चुप्पी टूटी
नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि पिता पहले भी उसके साथ दुष्कर्म कर चुका था। वह समाज और डर के कारण चुप रही। जब आरोपी ने फिर से घिनौनी हरकत की तो मां ने साहस दिखाते हुए शिकायत दर्ज कराई।
मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि
सीओ केएस रावत ने जानकारी दी कि पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पीड़िता आठवीं कक्षा की छात्रा है।
📌 इनफो-बॉक्स : पॉक्सो एक्ट क्या है?
- पॉक्सो (POCSO) Act, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है।
- इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, अश्लीलता और दुष्कर्म जैसे अपराधों पर सख्त सजा का प्रावधान है।
- इसमें पीड़ित की पहचान उजागर करने पर भी रोक है।
✦ सामाजिक संदेश
यह घटना समाज को गहरी चोट देती है। बच्चों के साथ अपराध अक्सर घर या परिचितों के बीच होते हैं।
👉 माता-पिता और अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों की बातें ध्यान से सुनें और उन्हें भरोसा दें कि वे खुलकर अपनी परेशानी बता सकें।
👉 ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस से संपर्क करना ही बच्चियों को न्याय दिलाने का सबसे सुरक्षित रास्ता है।