
मंदसौर। मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलिया सोलंकी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ 55 वर्षीय प्रधानाध्यापक को नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ और अशोभनीय हरकत के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। परिजनों और ग्रामीणों के आक्रोश के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।
कैसे खुला मामला
पुलिस के अनुसार, तीन से पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली कई छात्राओं ने अपने परिजनों को बताया कि प्रधानाध्यापक ने उनके साथ गलत तरीके से छुआ। गुरुवार दोपहर परिजन पीड़ित बच्चियों को लेकर मल्हारगढ़ थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश हुए।
जांच में सामने आया कि शासन ने कुछ दिन पहले पिपलिया सोलंकी विद्यालय को समीप स्थित सांदीपनी विद्यालय में मर्ज करने का आदेश दिया था। बच्चों को वहां शिफ्ट किया जाना था, लेकिन आरोपी प्रधानाध्यापक ने आदेश का पालन नहीं किया और बच्चों को पुराने विद्यालय बुलाता रहा। इसी दौरान उसने कथित तौर पर यह कृत्य किया।
आरोपी का बैकग्राउंड
आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पहले धार जिले में उर्दू शिक्षक के रूप में पदस्थ रहा और वर्तमान में मल्हारगढ़ में रह रहा था। लगभग डेढ़ साल पहले उसकी पत्नी का बीमारी से निधन हो चुका है। उसकी तीन बेटियां विभिन्न शहरों में नौकरी कर रही हैं। आरोपी अकेले रह रहा था। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बद्रीलाल चौहान ने बताया कि आरोपी का कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने उसे निलंबित कर मुख्यालय सीतामऊ ब्लॉक शिक्षा कार्यालय निर्धारित किया है। निलंबन अवधि में उसे जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।