
नैनीताल| उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पोक्सो के आरोपी एक बंदी से जेल में मारपीट के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सितारगंज केंद्रीय कारागार के डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह कार्रवाई की। आदेश की बुनियाद ऊधमसिंह नगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव की रिपोर्ट रही, जिसमें जेल के भीतर बंदी सुभान से मारपीट की पुष्टि की गई थी।
कोर्ट ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को निर्देशित किया है कि वे तुरंत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही जेल अधीक्षक से उन सभी अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं जो DLSA सचिव की कैदी से बातचीत के दौरान मौजूद थे।
न्यायालय ने घटना से संबंधित सभी दस्तावेज और फोटो साक्ष्य को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पास सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। कोर्ट की यह कार्रवाई जेलों में बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।