
मेरठ | उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली प्रेम कहानी का अंत सामने आया है। 30 वर्षीय डेयरी संचालक सचिन, जो दो बेटियों का पिता था, ने अपनी 18 वर्षीय प्रेमिका के साथ सल्फास खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई और युवती की हालत गंभीर बनी हुई है।
🏠 पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रेम कहानी
सचिन, जो अपनी पत्नी प्रीति और दो छोटी बेटियों के साथ रहता था, की गांव की ही एक युवती से डेयरी पर आने-जाने के दौरान नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों के बीच फोन पर भी बातें होने लगीं। यह संबंध छिपा न रह सका—दोनों परिवारों को जब पता चला, तो युवती के घर वालों ने उसका बाहर निकलना बंद कर दिया और सचिन को कड़ी चेतावनी दी।
🧵 पत्नी की आत्महत्या की कोशिश
जब पत्नी प्रीति को पति के इस अवैध संबंध की जानकारी हुई, तो उसने 10 दिन पहले फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते बचा ली गई। उसने चेतावनी दी थी कि अगर सचिन ने युवती से रिश्ता नहीं तोड़ा, तो वह जान दे देगी। सचिन तब से मानसिक तनाव में था।
☠️ घटना का क्रम
शुक्रवार शाम, सचिन ने किसी दोस्त के मोबाइल से कॉल कर युवती को डेयरी पर बुलाया। पुलिस के अनुसार, उसने पहले जबरन युवती को सल्फास खिलाया और फिर खुद भी खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
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सचिन को होप हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शनिवार शाम उसकी मौत हो गई।
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युवती को सुशीला जसवंत राय अस्पताल में भर्ती किया गया है और हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है।
📹 युवती का बयान: “सचिन ने जबरन खिलाया ज़हर”
पुलिस जब अस्पताल पहुंची, तो युवती ने बयान में बताया कि सचिन ने उसे फोन कर बुलाया और जबरदस्ती सल्फास खिलाया। यह बयान मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया। सचिन की हालत गंभीर होने के कारण पुलिस उसका बयान नहीं ले सकी।
⚖️ पोस्टमार्टम के बिना किया अंतिम संस्कार
सचिन के परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने युवक की मौत की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और पूरी जांच की जा रही है।
❗ यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?
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जबरन ज़हर खिलाने का आरोप हत्या में बदल सकता है।
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बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार करना कानूनन संदेहास्पद है।
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मानसिक स्वास्थ्य, वैवाहिक तनाव और युवाओं में प्रेम को लेकर असंतुलन का चिंताजनक उदाहरण है।
🧭 कानूनी पहलू पर नज़र
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यदि युवती के आरोप साबित होते हैं तो IPC की धारा 307 (हत्या की कोशिश) और 302 (हत्या) लागू हो सकती है।
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युवती की उम्र अगर 18 से कम साबित हुई, तो POCSO एक्ट भी लग सकता है।
📌 निष्कर्ष
यह घटना समाज में विवाहेतर संबंधों, भावनात्मक अस्थिरता और युवा प्रेम की त्रासद प्रवृत्ति को उजागर करती है। यह एक दर्दनाक याद दिलाती है कि जब प्रेम स्वीकृति, समझ और मर्यादा से परे चला जाता है, तो वह सिर्फ विनाश लेकर आता है।