मिली जानकारी के मुताबिक ट्रंप सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसने एक बार फिर छात्रों की चिंता को बढ़ा दिया है। नए आदेशों के आधार पर अगर आपको 90 दिन में अमेरिका में नौकरी नहीं मिलती है तो आपको देश छोड़ना पड़ सकता है।
दरअसल यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एंफोर्समेंट (ICE) ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) वीजा पर मौजूद विदेशी छात्रों को चेतावनी दी है। ICE ने छात्रों से कहा है कि OPT शुरू होने के 90 दिनों के अंदर अपनी नौकरी की जानकारी नहीं देते हैं, तो उनका SEVIS रिकॉर्ड रद्द हो सकता है।
बता दे कि स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफोर्मेशन सिस्टम (SEVIS) रिकॉर्ड रद्द होने का मतलब है कि उन्हें देश से डिपोर्ट किया जा सकता है। अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों को डिग्री मिलने के बाद देश में रुककर जॉब करने की इजाजत होती है।
इसके लिए उन्हें ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) वीजा मिलता है, जो उन्हें 12 महीने तक देश में रहने की इजाजत देता है। अगर उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (STEM) की पढ़ाई की है, तो फिर उन्हें 3 साल तक के लिए OPT वीजा मिलता है।