
नैनीताल | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यमुनोत्री (उत्तरकाशी) विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल, बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके लगभग 148 समर्थकों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि:
- मामला पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा एक युवक की पिटाई दिखाई गई थी।
- इस घटना के विरोध में विधायक संजय डोभाल, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, नौगांव ब्लॉक प्रमुख पति अजवीन पंवार, कपिल रावत और उनके समर्थकों ने बड़कोट में नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया।
- इस विरोध प्रदर्शन के कारण हाईवे कई घंटों तक बंद रहा, जिससे आम लोगों को यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
पुलिस कार्रवाई:
- पुलिस ने 6 सितंबर को विधायक संजय डोभाल, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, अजवीन पंवार, कपिल देव रावत और 22 अन्य नामजद व्यक्तियों के साथ लगभग 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
- आरोप है कि इन लोगों ने सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और हाईवे जाम करने के लिए विभिन्न धाराओं के तहत कानून का उल्लंघन किया।
- विधायक और उनके समर्थकों का कहना है कि पुलिस ने उनके एक समर्थक को रात साढ़े 11 बजे उसके घर से उठाया, और प्रदेश में कानून व्यवस्था राजनीतिक दबाव के प्रभाव में चल रही है।
हाईकोर्ट का निर्देश:
- न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
- याचिकाकर्ताओं को जांच में पूरी तरह सहयोग करने का आदेश दिया गया है।
प्रमुख बिंदु:
- मामला यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र और बड़कोट नगर पालिका से जुड़ा है।
- गिरफ्तारी पर रोक से विधायक और उनके समर्थक अल्प समय के लिए सुरक्षा में रहेंगे।
- पुलिस जांच जारी है और अदालत ने जांच प्रक्रिया में सहयोग करने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।