देहरादून : (उत्तराखंड) संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) संदीप सैनी ने फूड वैन संचालकों को नियमों के अनुसार ही वैन संचालन करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए संचालकों को नियमानुसार वैन संचालन हेतु एक माह का समय निर्धारित किया गया है।
सभी सहायक संभागीय परिवहन फूड वैन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में फूड वैन का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार ही सुनिश्चित करें। दिशा – निर्देशों के अनुसार, वाहन की लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, जबकि ऊंचाई मोटरयान अधिनियम 1988 और सीएमवीआर 1989 के मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
फूड वैन में केवल पका हुआ भोजन ही बेचा किया जा सकता है, यदि वैन में ही खाना बनाना आवश्यक हो तो इसके लिए अग्निशमन विभाग से N O C लेना अनिवार्य होगा। साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( FSSAI) में पंजीकरण, नगर निगम या नगर पालिका से अनुमति, यातायात विभाग की स्वीकृति और अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता भी आवश्यक है।
सभी फूड वैन संचालकों को निर्देशित किया गया है कि एक माह के भीतर ही इन नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें अन्यथा संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।