
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा और स्वीकृति के साथ इस बैठक का केंद्र छोटे अपराधों में सजा के स्वरूप में बड़ा बदलाव रहा। सरकार ने स्पष्ट किया कि अब ऐसे मामलों में जेल की जगह केवल जुर्माना लगाया जाएगा, ताकि आम लोगों पर अनावश्यक कानूनी बोझ न पड़े और न्यायिक प्रक्रिया अधिक सरल हो सके।
बैठक में जन विश्वास एक्ट को सात पुराने एक्ट के स्थान पर लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें छोटे अपराधों के लिए पहले से निर्धारित जेल सजा को हटाकर उच्चतम जुर्माना रखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैविक कृषि के अधिसूचित क्षेत्र में पेस्टीसाइड का उपयोग करने पर पहले एक लाख रुपये के जुर्माने और एक वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान था, जिसे अब बदलकर केवल पाँच लाख रुपये का जुर्माना कर दिया गया है।
सरकार ने विद्युत लाइन मुआवजा नीति में भी बड़े बदलाव किए। टावर और उसके एक मीटर परिधि क्षेत्र के लिए 200% सर्किल रेट के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। सर्किल रेट और बाजार दर में अंतर की जाँच के लिए एक समिति गठित की जाएगी, ताकि प्रभावित भूमि मालिकों के हितों की रक्षा हो सके।
आवास विभाग से जुड़े चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित हुए।
ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त एफएआर की सुविधा दी जाएगी—प्लेटिनम ग्रेड के लिए 5%, गोल्ड के लिए 3% और सिल्वर ग्रेड के लिए 2% तक। कॉमर्शियल क्षेत्र में ग्राउंड कवरेज की पुरानी पाबंदियाँ हटाई गईं और सैटबैक आधारित एक समान रेगुलेशन लागू करने पर सहमति बनी। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 6 मीटर और मैदानों में 9 मीटर तय की गई।
इसके अतिरिक्त, भूमि उपयोग परिवर्तन की बाध्यता खत्म कर दी गई है, जिससे सामान्य रिज़ॉर्ट भी इको-रिज़ॉर्ट की तर्ज पर बनाए जा सकेंगे।
लैंड पुलिंग स्कीम और टाउन प्लानिंग स्कीम को कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दे दी। यह मॉडल महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। अब उत्तराखंड में भी टाउनशिप निर्माण के बदले भूमि मालिकों को वाणिज्यिक श्रेणी की जमीन दी जाएगी। पहले यह नीति रूप में थी, अब इसे स्कीम के रूप में लागू किया गया है।
अन्य प्रमुख निर्णय इस प्रकार रहे—
• तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब सीधे विश्वविद्यालय स्तर पर होगी।
• लोक निर्माण विभाग में 10 वर्ष सेवा दे चुके समूह-ग कर्मचारियों को सीधे जूनियर इंजीनियर (JE) पद पर पदोन्नति का रास्ता खुला।
• नागरिक उड्डयन विभाग ने फैसला किया कि नैनी सैणी एयरपोर्ट का संचालन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी।
• 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन की खरीद पर टैक्स में छूट दी जाएगी।
• डेयरी विकास में घसियारी कल्याण एवं साइलेज योजना की सब्सिडी 75% से घटाकर 60% की गई।
• रिस्पना-बिंदाल एलीवेटेड रोड परियोजना के लिए जीएसटी में छूट दी गई।
• सगंध पौधा केंद्र का नया नाम—इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम।
• मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी—UPSC, NET, GATE आदि परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास और डाउट क्लियरिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत राज्य अभियोजन निदेशालय का मुख्यालय देहरादून में बनाया जाएगा। 7 वर्ष से कम दंड वाली धाराओं की अपील जिला स्तर पर और इससे अधिक गंभीर मामलों की अपील राज्य स्तर पर तय होगी।
इस कैबिनेट बैठक ने राज्य प्रशासन, नगरीय विकास, तकनीकी शिक्षा, नागरिक सुरक्षा और ग्रामीण हितों से जुड़े कई अहम क्षेत्रों में सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं।




