उत्तराखंड सरकार अब बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स वसूलेगी । नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह टैक्स फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा पर कलेक्ट किया जाएगा। टैक्स की राशि 20 रुपये से लेकर 80 रुपये तक निर्धारित की गई है। हालांकि, राज्य सरकार ने कुछ वाहनों को इस टैक्स से राहत भी दी है।
ट्रांसपोर्ट सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि यह नोटिफिकेशन बीते शुक्रवार से प्रभाव में आ गई है। लेकिन, राज्य में आने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू करने में अभी कुछ समय लगेगा। पहले हमारे पास एंट्री प्वाइंट्स पर चेकपोस्ट थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये चेकपोस्ट बंद हैं।
मैन्युअल तरीके से टैक्स जमा करना पर्यटकों के लिए असुविधाजनक रहता है इसलिए अब ग्रीन टैक्स फास्टटैग के जरिए लिया जाएगा। ग्रीन टैक्स को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग राशि तय की है। इसके अलावा कुछ वाहनों को इससे राहत भी दी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आप ऐसी गाड़ी से उत्तराखंड जाते हैं जो इलेक्ट्रिक है या सीएनजी फ्यूल से चलती है तो आपको ग्रीन टैक्स नहीं देना होगा।
इसके अलावा दोपहिया, सरकारी, दमकल एंबुलेंस, सैन्य और किसानी में काम आने वाले वाहनों को भी इस टैक्स से राहत रहेगी। इस योजना को लागू करने की टाइमलाइन को लेकर अरविंद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत में उल्लेखनीय प्रगति आई है।
टैक्स कलेक्शन की शुरुआत चार धाम यात्रा की शुरुआत से पहले हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट विभाग के मुताबिक तिपहिया वाहनों से 20 रुपये और चारपहिया वाहनों से 40 रुपये टैक्स लिया जाएगा। वहीं, मीडियम और हैवी मोटर वाहनों को क्रमश: 60 और 80 रुपये का ग्रीन टैक्स चुकाना होगा।