काशीपुर। चेक बाउंस के दो अलग-अगल मामलों में द्वितीय एसीजे की अदालत ने दोषी को चार-चार माह के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 3.70 लाख रुपये और 2.20 लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
हेमपुर डिपो, गोपीपुरा निवासी पवन कुमार ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से द्वितीय एसीजे की अदालत में अलग-अलग परिवाद दायर किया था। उन्होंने कहा कि गोपीपुरा पांडे कॉलोनी निवासी चंद्रपाल सिंह से उसके पुराने संबंध हैं। कुछ वर्ष पूर्व चंद्रपाल सिंह ने उससे सात लाख रुपये उधार लिए थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी उसने रकम नहीं लौटाई। तकादा करने पर चंद्रपाल ने उसे साढ़े तीन लाख और दो लाख रुपये के दो चेक दिए।
ये दोनों चेक पीएनबी की हेमपुर शाखा के थे। जुलाई, 2020 में उसने दोनों चेक अपने बैंक खाते में लगाए तो वे बाउंस हो गए। नोटिस दिए जाने के बावजूद चंद्रपाल सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों परिवादों का संज्ञान लेते हुए अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। आरोपी की ओर से कहा गया कि उसने सात लाख रुपये उधार लिए थे लेकिन वापस लौटा दिए। उसने परिवादी को हस्ताक्षर कर खाली चेक दिए थे।
उसमें परिवादी ने रकम भर ली। उसने नोटिस का जवाब भी दिया था। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीशीलन कर द्वितीय एसीजे रुचिका गोयल ने दोनों परिवादों में आरोपी चंद्रपाल सिंह को एनआईएक्ट का दोषी पाया। अदालत ने एक केस में दोषी को चार माह के कारावास और 3.70 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरे मामले में दोषी को चार माह की सजा और 2.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।