
नैनीताल, 23 जून — उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह आदेश राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले आया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी थी और 25 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई थी। लेकिन इन सभी चुनावी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने यह रोक आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के आधार पर लगाई है। अदालत का कहना है कि जब तक पंचायत चुनाव में आरक्षण की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, तब तक चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
अब चुनाव प्रक्रिया की अगली दिशा आरक्षण विवाद के समाधान और कोर्ट के आगामी आदेशों पर निर्भर करेगी।