भरतपुर। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र की एक 29 वर्षीय महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला नामजद आरोपी के खिलाफ चूरू के महिला थाने में बीएनएस और एससी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता का पुलिस ने जिला अस्पताल में मेडिकल भी करवाया।
महिला थानाधिकारी करतार सिंह ने बताया कि 29 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी कि तीन साल पहले उसकी रामगढ़ के सुभाष सिंह राजपूत से जान पहचान हुई थी। उसने शादी का झांसा देकर उसे करीब चार महीने पहले चूरू बुला लिया और यहां ओम कॉलोनी में किराए के मकान में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि इसके बाद आरोपी ने राम मंदिर में कमरा किराए पर लिया और यहां भी शादी का झांसा देकर उसका देह शोषण करता रहा।
करीब एक महीने पहले वह उससे बिना शादी करे छोड़कर चला गया। महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है, उसके तीन बच्चे भी हैं। उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था। इसलिये वह पति से अलग रह रही थी। इसी दौरान उसकी सुभाष सिंह से जान पहचान हो गई थी, जिसने शादी का झांसा देकर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया।