पौड़ी। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में आने वाले सभी like illness Server Acute Respiratory illness के रोगियों की कोविड-19 की जांच करते हुये उक्त सभी रोगियों का विवरण अनिवार्य रूप से IDSP के अंतर्गत Integrated Health Information Platform पोर्टल में प्रविष्ट किया जाय।
साथ ही उन्होंने आम जनमानस में कोविड-19 से बचाव हेतु कोविड- 19 एप्रोप्रियेट व्यवहार के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा त्यौहारों के सीजन में भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को मास्क का उपयोग किये जाने हेतु प्रेरित करें। कहा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण कवरेज को बढाया जाय तथा उसके लिए पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण हेतु आम जनता को नियमित रूप से प्रेरित किये जाने हेतु जागरूक करें।
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये कि चिकित्सा इकाईयों में कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेण्डर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन बैड, वेंटिलेटर आई०सी०यू० बैड तथा आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कहा कि दैनिक रूप से राजकीय एवं निजी चिकित्सा इकाईयों में कोविड-19 संक्रमित भर्ती रोगियों की सूचना प्राप्त करें तथा रोगियों के स्वास्थ्य दशा की निरन्तर निगरानी करते हुए समीक्षा करें।
उन्होंने कहा कि हल्के लक्षण वाले कोविड़-19 संक्रमित रोगियों को होम आईसोलेशन में ही उपचार करना सुनिश्चित करें तथा निरन्तर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करें। कहा कि ऐसे रोगियों में किसी भी प्रकार के गम्भीर लक्षण होने पर शीघ्र ही उन्हें सम्बन्धित चिकित्सालय में भर्ती करें।