
नैनीताल | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर में एनएच परियोजना के तहत मजार ध्वस्तीकरण के मामले में दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई की तिथि 2 जुलाई तय की गई है।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष वक्फ अल्लाह ताला द्वारा दायर अपील में कहा गया कि इंदिरा चौक के समीप सैय्यद मासूम शाह मियां और सज्जाद मियां की मजार को प्रशासन द्वारा बुलडोजर से हटाया गया। यह कार्रवाई प्रस्तावित आठ लेन हाईवे परियोजना के तहत की गई।
एनएचएआई ने मजार हटाने से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया था। जिलाधिकारी की ओर से अदालत में बताया गया कि मजार जिस भूमि पर थी वह वक्फ संपत्ति नहीं है, और नियमानुसार मुआवजा दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने मजार को पुनः स्थापित करने या वैकल्पिक स्थान पर विस्थापन की मांग की है।