चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे 20 फरवरी को पलट गए और आप-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया गया। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवादास्पद चुनाव के नतीजे पुनर्मतदान के बजाय मौजूदा मतपत्रों के आधार पर घोषित किए जाएंगे। अदालत ने कहा कि इसके लिए वह मंगलवार को मतपत्रों और मतगणना के दिन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन करेगी। 30 जनवरी का चुनाव भाजपा पार्षदों और पीठासीन प्राधिकारी अनिल मसीह द्वारा कदाचार के आरोपों से प्रभावित हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने और प्रतिकूल टिप्पणियों के बाद, नवनिर्वाचित भाजपा मेयर मनोज सोनकर ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। ऐसे में इस मामले में अब तक क्या हुआ आइए जानते हैं।
1. चंडीगढ़ मेयर चुनाव क्यों महत्वपूर्ण?
चंडीगढ़ मेयर का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच पहली बार गठबंधन हुआ है। गठबंधन का उद्देश्य लोकसभा चुनावों के दौरान अन्य राज्यों में संभावित गठबंधन के लिए मंच तैयार करके भाजपा को चुनौती देना है। 18 जनवरी की निर्धारित मतदान तिथि पर, जब आप और कांग्रेस पार्षद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि मतदान स्थगित कर दिया गया है क्योंकि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह बीमार हो गए हैं। इसके बाद यूटी प्रशासन ने चुनाव को 6 फरवरी तक के लिए स्थगित करने की मांग की, लेकिन आप के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप टीटा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने चुनाव को 30 जनवरी के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया।
2. चुनाव के दौरान क्या हुआ?
सोनकर 16 वोटों से विजयी रहे, जबकि आप और कांग्रेस गठबंधन को 12 वोट मिले। मसीह ने आठ मतों को अवैध करार दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मसीह ने गलत तरीके से वोटों को अमान्य कर दिया। मतपत्रों में उनके कथित हस्तक्षेप को दर्शाने वाले वीडियो के साथ उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
3. चुनाव से पहले संख्याएँ कैसे बढ़ीं?
नगर निगम में कांग्रेस के सात पार्षद थे और AAP के 13. इससे 35 सदस्यीय सदन में 20 पार्षद हो गए, जो एक स्पष्ट लाभ था। भाजपा के पास अपने 14 पार्षदों और चंडीगढ़ के सांसद के वोट के कारण 15 वोट थे, जो सदन के पदेन सदस्य हैं। भाजपा की किरण खेर चंडीगढ़ से सांसद हैं। सदन में एक पार्षद भाजपा की पूर्व सहयोगी अकाली दल का है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हर साल शहर के निर्वाचित पार्षदों में से किया जाता है, जिसका कार्यकाल एक साल का होता है। 30 जनवरी से आप के तीन पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे भगवा पार्टी 17 वोटों तक मजबूत हो गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया होता तो बीजेपी को फायदा होता।
4. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को आप पार्षद कुलदीप कुमार को विजेता और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ चुनाव में पराजित आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह पर चुनावी कदाचार का आरोप लगाया गया था। भाजपा ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आसानी से चल रहे आप-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की, जब रिटर्निंग अधिकारी ने गठबंधन सहयोगियों के आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया, जिसमें मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया।
भाजपा उम्मीदवार मनोज सोनकर ने अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 वोटों के मुकाबले 16 वोट पाकर कुलदीप कुमार को हरा दिया और मेयर पद पर कब्जा कर लिया। हालाँकि, सोनकर ने बाद में इस्तीफा दे दिया, जबकि AAP के तीन पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने आठ मतपत्रों को विरूपित करने का जानबूझकर प्रयास किया। शीर्ष अदालत ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा चलाने का आदेश दिया। अदालत ने मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। मतपत्रों की जांच करते हुए सीजेआई का कहना है कि जिन मतपत्रों पर रिटर्निंग ऑफिसर ने निशान लगाए थे वो मतपत्र कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे। इसने मौखिक रूप से कहा कि वह निर्देशित करेगा कि आठ विरूपित मतपत्रों को वैध मानते हुए और परिणाम घोषित करते हुए वोटों की दोबारा गिनती की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव का परिणाम कानून के विपरीत था।
5. फैसले के बाद क्या आई प्रतिक्रिया?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप-कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का ‘वैध रूप से निर्वाचित’ मेयर घोषित करने के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत में शीर्ष अदालत ने 8 ‘अमान्य’ वोटों को वैध मानने का आदेश दिया, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। ये 8 वोट आप उम्मीदवार कुमार के पक्ष में डाले गए थे और मसीह ने इन्हें अमान्य कर दिया था। आप संयोजक ने लोकतंत्र में निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए एक अनुवर्ती पोस्ट में भारत गठबंधन की ओर से कुमार को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि यह केवल भारतीय लोकतंत्र और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कारण ही संभव हो सका। हमें किसी भी कीमत पर अपने लोकतंत्र और स्वायत्त संस्थानों की निष्पक्षता को बनाए रखना होगा।