देहरादून। नए साल का जश्न मनाने उत्तराखंड आ रहे सैलानियों की सुविधा के लिए सरकार ने रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि को चौबीसों घंटे खुला रखने को कहा है। श्रम सचिव आर मीनाक्षीसुंदरम के अनुसार, राज्यभर में उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2017 के तहत रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि को 24×7 की अवधि
खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही इन सभी प्रतिष्ठानों में दिन एवं रात्रि दोनों पालियों में सभी कर्मकारों को कतिपय शर्तों के अधीन काम करने की भी अनुमति है।
सुंदरम ने बताया कि वर्तमान में नववर्ष-2024 के आगमन-अवसर पर अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से पर्यटकों की सुविधा के सभी रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि के मालिकों से अपील की गई कि वे नियमानुसार अपने-अपने रेस्टोरेंट, होटल एवं ढाबा आदि को 24×7 की अवधि में खोलें