अल्मोड़ा। पुलिस लाइन निवासी राजेंद्र प्रसाद ने 29 अगस्त 2021 को अमेजन कंपनी से ऑनलाइन माध्यम से 36749 रुपये का मोबाइल मंगाया जिसका पार्सल नगर के संबंधित कंपनी के स्टोर पर डिलीवर हआ।
आरोप था कि घर जाकर पार्सल खोलने पर उसमें से गत्ते के टुकड़े निकले। पीड़ित ने पार्सल स्टोर में दिखाते हुए शिकायत की लेकिन पार्सल लेने से मना कर दिया गया। उसने पुलिस में शिकायत की लेकिन राहत नहीं मिली।
पीड़ित ने 25 नवंबर 2021 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अमेजन इंडिया लिमिटेड और पीआरडी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता आजाद खान ने पैरवी की।
आयोग ने सुनवाई करते हुए अमेजन कंपनी को मोबाइल की कीमत 36749 रुपये, वाद व्यय दो हजार रुपये और क्षतिपूर्ति पांच हजार रुपये अदा करने का आदेश जारी किया जिसका चेक पीड़ित को मिल चुका है।