
देहरादून | उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 19 जून को पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद सचिव पंचायती राज द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे अब सार्वजनिक कर दिया गया है। इसके साथ ही 21 जून से पूरे राज्य में आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
23 जून को सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में अधिसूचना जारी करेंगे। नामांकन प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक होगी, और 2 जुलाई को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी।
पंचायत चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का प्रतीक आवंटन 3 जुलाई को होगा और मतदान 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। दूसरे चरण का प्रतीक आवंटन 8 जुलाई को होगा और मतदान 15 जुलाई को होगा। मतगणना 19 जुलाई को विकासखंड स्तर पर की जाएगी।
हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। बागेश्वर जिले के तीनों ब्लॉक एक ही चरण में शामिल होंगे जबकि देहरादून जिले के 3-3 ब्लॉक पहले और दूसरे चरण में शामिल होंगे। पहले चरण में दूरदराज के क्षेत्रों को रखा गया है ताकि मानसून से बचा जा सके।
राज्य में 66,000 से अधिक पदों के लिए चुनाव होंगे। 4,56,793 नए मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। चुनाव प्रक्रिया के संचालन में लगभग 95,000 अधिकारी-कर्मचारी और 35,700 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इस कार्य में 5,600 वाहन लगाए जाएंगे। 10,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक पर औसतन 750 मतदाता होंगे।
दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और टोल फ्री नंबर 18001804280 जारी किया गया है। चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रस्तावित किया गया है। पुलिस, आबकारी और प्रशासनिक टीमें चुनावी निगरानी करेंगी। व्यय प्रेक्षक नियुक्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन व्यय निगरानी की जिम्मेदारी जिलास्तर के अधिकारियों को दी गई है।