हरिद्वार। शांतिकुंज प्रमुख डॉ. प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल दीदी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर छत्तीसगढ़ की युवती और उसकी मां को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने जैसे गंभीर आरोप लगाकर झूठे मुकदमे में फंसाने वाले आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर जेल में बंद सभी छह आरोपियों के खिलाफ नगर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ निवासी एक युवती ने वर्ष 2020 में डॉ. प्रणव पड्या पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली प्रतापगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि वर्ष 2014-15 में वह सेवादार रही थी। उस वक्त दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। डॉ. पंड्या की पत्नी शैल दीदी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था।
जांच पड़ताल के बाद युवती के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए। जहां वह अपने आरोपों से मुकर गई थी। इसके बाद एसआईटी ने डॉ. पंड्या और शैल दीदी को क्लीन चिट दे दी थी। मगर न्यायालय की ओर से फाइनल रिपोर्ट रद्द कर दोबारा से जांच करने के आदेश के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की। इसके बाद मामले में नया मोड़ आ गया था। युवती और उसकी मां को बंधक बनाकर हत्या की धमकी देकर शांतिकुंज प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फंसाने का षड्यंत्र रचने का खुलासा हुआ। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारियां शुरू की। छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
नगर कोतवाली प्रभारी राकेंद्र कठैत ने बताया कि मनमोहन निवासी गांव सारजायदा थाना परसुडीह जिला पूर्वी सिंहभूमी झारखंड, हरगोविंद गुप्ता निवासी पूर्वांचल प्रोविजनल स्टोर मोहन लालपुर तिवारीपुर जिला गोरखपुर, तोषण साहू और उसकी पत्नी हेमलता साहू निवासी परसदा थाना नारग जिला रायपुर छत्तीसगढ, चंद्रकला साहू निवासी एनटीपीसी थाना दरी जिला कोरबा छत्तीसगढ़, सुनीता शर्मा निवासी 21 नियर गुरु तेग बहादुर स्कूल गुरु रामदास कालोनी थाना तिरपरी जिला पटियाला हरियाणा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है।
शांतिकुंज प्रमुख को फंसाने का षड्यंत्र रचने वाले आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य प्रदेशों में भी मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की जांच में इसका खुलासा हुआ है। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है।