200 रुपये से ज्यादा का होना चाहिए बिल
200 रुपये से ऊपर के मिठाई, रेस्टोरेंट, ड्राई फ्रूट्स, नोन ब्रांडेड गारमेंट्स, कपड़ा, साड़ी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, गेमिंग पार्लर, लांड्री सर्विस, नोन ब्रांडेड फुटवियर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आदि के बिलों पर इस योजना का लाभ मिलना है।
देहरादून। जीएसटी बिलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बिल लाओ, इनाम पाओ योजना तो लागू कर दी है लेकिन इसका ऐप अब तक लापता है। इनाम पाने के लिए लोगों को इसी ऐप पर जीएसटी बिल अपलोड करने थे।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने त्योहारी सीजन में जीएसटी बिलों को प्रोत्साहित करने के लिए बिल लाओ, इनाम पाओ योजना पेश की थी। नौ सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके प्रस्ताव पर मुहर लगी। वित्त मंत्री ने योजना लांच करते हुए कहा था कि त्योहारी सीजन में खरीदारी के दौरान लोग जीएसटी बिल जरूर लें। लोगों ने बिल भी ले लिए लेकिन लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए जिस ऐप पर बिल अपलोड करने हैं वह अभी तक जारी नहीं हो पाया है।
उत्तराखंड राज्य कर विभाग की वेबसाइट gst.uk.gov.in पर अभी तक केवल एक लिंक है, जिस पर क्लिक करने के बाद सिर्फ योजना की सामने आती है। मोबाइल ऐप के लिंक का अता-पता नहीं। गूगल प्ले स्टोर पर भी यह ऐप अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। जल्द ही ऐप का लिंक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा।
नवंबर में खुलेगी पहली लॉटरी
नवंबर महीने में योजना के तहत पहली लॉटरी खुलेगी। इसमें सितंबर से नवंबर माह तक के बिलों का शामिल किया जाना है। इस योजना के तहत मेगा ड्रा अगले साल अप्रैल में निकाला जाएगा। इसमें एक सितंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के बिलों को शामिल किया जाएगा। हर महीने 1500 ग्राहकों को इस योजना के तहत इनाम दिए जाएंगे।