
देहरादून | सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल आठ प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सभी को मंजूरी दी गई। इस दौरान कर्मचारियों, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, समान नागरिक संहिता (UCC) और राज्य निर्माण दिवस से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
🔹 कर्मचारियों की पदोन्नति में शिथिलीकरण
कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी। अब कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में लचीलापन आएगा।
सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में भी संशोधन किया गया। पुराने नियम के तहत सुपरवाइजर पदों पर 50% सीधी भर्ती, 40% आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 10% मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदोन्नति से भरे जाते थे। अब भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के बाद 10% कोटा को 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
🔹 फ्रिज जोन में आंशिक ढील
रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, वहां फ्रिज जोन की आंशिक संशोधन की अनुमति दी गई। अब इन क्षेत्रों में छोटे घर (Low Density Houses) और छोटी दुकानों का निर्माण किया जा सकेगा। निर्माण के मानक आवास विकास विभाग तय करेगा।
🔹 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के स्थानांतरण में बदलाव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए नई सेवा नियमावली लागू की गई। अब पांच साल की संतोषजनक सेवा के बाद कर्मचारी जीवनकाल में एक बार स्थानांतरण ले सकते हैं। नए स्थान पर वह सबसे जूनियर होंगे।
इसके अतिरिक्त रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ और मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में स्थानांतरण भी संभव होगा। स्थानांतरण मानक विभाग द्वारा तय किए जाएंगे।
🔹 UCC में नेपाल-भूटान नागरिकों को राहत
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन किया। अब पंजीकरण के लिए केवल आधार कार्ड नहीं बल्कि नेपाल, भूटान नागरिकों के लिए उनके नागरिकता प्रमाण पत्र, 182 दिनों से अधिक प्रवास के लिए मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र, और तिब्बती मूल व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
🔹 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- मुख्यमंत्री द्वारा विचलन के माध्यम से विधानसभा सत्रावसान किए जाने के निर्णय को संज्ञान में लिया गया।
- उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि के निर्धारण हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
- राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 15% लाभांश राज्य सरकार को देने का निर्णय लिया गया।