जबलपुर। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 2 सितंबर 2022 को पीड़िता ने रांझी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें उसने बताया था कि जब भी वह स्कूल व कोचिंग जाती तो आरोपी दुर्गेश बेन उसका पीछा करता था।
तीन माह से उसे आरोपी परेशान कर रहा है, इतना ही नहीं जब भी वह अकेली होती तो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करता है।
इतना ही नहीं एक सितंबर की दोपहर जब वह घर के बाहर खेल रही थी, उसी समय आरोपी आया जबरदस्ती साथ में चलने को कहने लगा। उसने जब माता-पिता से बताने की बात कहीं तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।
शिकायत पर पुलिस ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी दुर्गेश को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।