रुद्रपुर। पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि आठ मार्च 2022 को एक व्यक्ति ने रुद्रपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को जिला बरेली, यूपी के ग्राम देवरनियां निवासी बसंत कुमार बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।
घर वापस आने पर बेटी ने बसंत पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की। लंबी कवायद के बाद आरोपी को शिवनगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। जिला अस्पताल में पीड़िता का परीक्षण कराने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जांच में युवक का डीएनए भी मैच हो गया।
एडीजीसी विकास गुप्ता ने छह गवाह पेश कराए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध हुआ। इसके बाद पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने बसंत कुमार को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना के साथ धारा 363 व 366 में तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।