
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हत्या आरोपी को अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। मामला 13 अक्टूबर 2020 का है। शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित आशु ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के राजेपुर वाजिदपुर निवासी रजत पाल पुत्र राजेश पाल अपने परिवार के साथ रहता है। जिसका भतीजा नगर पालिका उन्नाव में टैंकर चालक के रूप में संविदा की नौकरी करता करता था।
13 अक्टूबर 2020 की रात को अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी। जिसका शव डरियन टोला मोहल्ला में नाली में पड़ा मिला। रजत पाल ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर मांग की कि घटना की जांच करवा कर दोषियों को सजा दी जाए। सदर कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच की। विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने जांच के दौरान पाया कि मुकेश उर्फ मुखी हत्या की घटना में शामिल है। इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।
साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन की विद्वान न्यायाधीश ममता सिंह ने आज आदेश सुनाया। अपने आदेश में विद्वान न्यायाधीश ने मुकेश आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाया। जिसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड अदा ना कर पाने की स्थिति में 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कर आवास भोगना होगा।
इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 201 के अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अर्थ दंड अदा ना कर पाने की स्थिति में दो माह का कारावास भोगना पड़ेगा। अपने आदेश में उन्होंने बताया कि सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। दोष सिद्ध होने के बाद अभियुक्त को जिला कारागार भेज दिया गया है। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित आशु की महत्वपूर्ण भूमिका रही।